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जिला मजिस्ट्रेट ने सामान्य निर्वाचन के दौरान लोक व्यवस्था जन सुरक्षा को अस्त्र-शस्त्र कारतूस आतिशबाजी संबंधित बिक्री पर लगाया निकाय चुनाव समाप्त तक प्रतिबंध

चीफ एडिटर केशराम राजपूत की रिपोर्ट

 

जनपद फर्रुखाबाद के नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 महा/ अप्रैल मई 2023 में संपन्न होने हैं सामान्य निर्वाचन के दौरान लोक व्यवस्था तथा जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य फर्रुखाबाद के समस्त अस्त्र-शस्त्र अनुज्ञापियो एवं आतिशबाजी विक्रेताओं को आदेश दिए कि वह दिनांक 20/04/ 2023 नगर निकाय चुनाव के समाप्त होने तक कारतूस एवं गोला बारूद तथा आतिशबाजी की बिक्री ना करें अवहेलना करते हुए यदि कोई विक्रेता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी यह आदेश चुनाव संपन्न होने तक ही लागू रहेगा नगर निकाय चुनाव कार्रवाई पूर्ण रूप से समाप्त होने पर ए आदेश स्वता निष्पप्रभावी माना जाएगा

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