नमस्कार हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 73559 27249 , +91 73559 27249 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , मेला श्री राम नगरिया में लीगल एड क्लीनिक का अपर जिला जज/ सचिव संजय कुमार VI ने किया निरीक्षण* – बैकुंठ की आवाज
Breaking News

मेला श्री राम नगरिया में लीगल एड क्लीनिक का अपर जिला जज/ सचिव संजय कुमार VI ने किया निरीक्षण*

प्रधान संपादक देवराज सिंह की रिपोर्ट

संवाद फर्रुखाबाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज/ सचिव संजय कुमार द्वारा मंगलवार को दोपहर 12.30 बजे मेला श्री राम नगरिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा संचालित लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान लीगल एड क्लीनिक पर तैनात अधिकार मित्र धन देवी व रजनीश कुमार लीगल एड क्लीनिक पर मौजूद मिले। अपर जिला जज सचिव, संजय कुमार VI जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित पराविधिक स्वयंसेवकों को निर्देश दिए कि अधिकार मित्र अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आम जनता को इन सेवाओं के बारे में जागरूक बनाया जाए।
निरीक्षण के दौरान सचिव/ अपर जिला जज संजय कुमार VI ने यह भी बताया कि प्री-लिटिगेशन विवादों का स्थायी लोक अदालत में समाधान कैसे कर सकते है
जब जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं तो न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने से पूर्व प्री-लिगिटेशन स्तर पर उसे स्थायी लोक अदालत में दायर किया जा सकता है, जिसमें विपक्षी को नोटिस भेजकर बुलाया जा सकता है ।

तत्पश्चात् स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पीठ द्वारा दोनों पक्षों में बैठक करवाकर सुलह-समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कराया जाता है।

यदि सुलह-समझौते के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान नहीं हो पाता है तो, स्थायी लोक अदालत गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करेगी ।

उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती है। केवल उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की जा सकती है।

उक्त निर्णय को सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह लागू कराया जा सकता है।

स्थायी लोक अदालत में रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक के मुकदमों का समाधान किया जाता है।

यदि आप स्थायी लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमा निस्तारित कराना चाहते हैं तो अपने जनपद के स्थायी लोक अदालत के कार्यालय अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते हैं।

नालसा हेल्पलाइन नं. 15100 एवं टोल फ्री हेल्पलाइन नं०- 1800-419-0234
निरीक्षण के दौरान डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस के सुरेंद्र कुमार, धन देवी, रजनीश कुमार, विकास कुमार,हेमंत कुमार, आदि लोग मौजूद रहे।
.

.

Check Also

अब प्रदेश में बिना पैन कार्ड के किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।

🔊 Listen to this ब्रेकिंग न्यूज़ | उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को …