*सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में*
*बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर खाद्य कारोबार कर्ताओं का किया गया चालान*
आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने एवं मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम व खाद्य/पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद के निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 09.02.2024 को सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण श्री बिजेन्द्र कुमार व डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा निम्न कार्यवाही सम्पादित की गयी।
* बीबीगंज, मऊदरवाजा, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित अखिलेश पुत्र सुरेश चन्द्र के खाद्य प्रतिष्ठान मंगला स्वीट हाउस को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा-58 व धारा-56 अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
* बीबीगंज, मऊदरवाजा, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित अचल दुबे पुत्र गिरीश चन्द्र दुबे के खाद्य प्रतिष्ठान को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा-58 व धारा-56 अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
* बीबीगंज बन्दोबस्ती, मऊदरवाजा, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित योगेश शाक्य पुत्र सुनील शाक्य के खाद्य प्रतिष्ठान आरती मिष्ठान भण्डार को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा-58 व धारा-56 अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
* मिशन हास्पिटल के सामने, बढ़पुर, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित शिवम गुप्ता पुत्र राजदीप राजन गुप्ता के खाद्य प्रतिष्ठान को अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा-56 अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
* मिशन हास्पिटल के सामने, बढ़पुर, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित पुनीत कुमार पुत्र सुधीर कुमार के खाद्य प्रतिष्ठान को अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा-56 अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
* बस स्टैण्ड के सामने, फर्रूखाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित नीरज गुप्ता पुत्र नवीन चन्द्र गुप्ता के खाद्य प्रतिष्ठान अपना भोजनालय की साफ-सफाई संतोषजनक नही पाये जाने के कारण सुधार नोटिस निर्गत किया गया तथा सुधार नोटिस का अनुपालन न किये जाने पर लाइसेन्स/पंजीकरण निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।