प्रधान संपादक देवराज सिंह की रिपोर्ट
फर्रुखाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बुधवार को नारायण आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, फर्रुखाबाद में POCSO अधिनियम-2012 के संबंध में छात्राओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
कार्यक्रम में सिविल जज (जू.डि.) हवाली, फर्रुखाबाद सुश्री सुबुक मुस्कान ने छात्राओं को POCSO अधिनियम के उद्देश्य, उपयोगिता एवं बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने में कानून की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला तथा अन्य संबंधित अपराधों के प्रति छात्राओं को जागरूक किया। नारायण आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कॉलेज फर्रुखाबाद में 1361 छात्राओं ने भाग लिया। सिविल जज (जू.डि.) हवाली, फर्रुखाबाद सुश्री सुबुक मुस्कान ने
छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की अनुचित घटना, व्यवहार अथवा शोषण की स्थिति में वे तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। साथ ही सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक रहते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया।








कार्यक्रम के दौरान पीड़ित बालक की पहचान की गोपनीयता, संवेदनशीलता तथा मामलों में त्वरित कार्रवाई के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। छात्राओं ने कार्यक्रम में रुचिपूर्वक सहभागिता करते हुए अपनी जिज्ञासाओं के समाधान प्राप्त किए।
कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में बाल सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना रहा।
इस अवसर पर विद्यालय नारायण आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, फर्रुखाबाद की प्रधानाचार्या, श्रीमती इन्दू मिश्रा , नोडल अधिकारी प्रीति, परा विधिक स्वयंसेवक देवराज सिंह, न्यायालय कर्मचारी अवनीश कुमार व समस्त शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण ने विधिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ।
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