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फर्रुखाबाद में विधिक साक्षरता अभियान के तहत ग्रामीणों को दी गई कानूनी जानकारी*

फर्रुखाबाद में मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के प्रचार-प्रसार के लिए गांवों में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम
फर्रुखाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद की ओर से आगामी 1 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए गुरुवार, 15 अक्टूबर को जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।


माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के निर्देशन में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों तक विधिक सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
विभिन्न ग्राम पंचायतों में हुए जागरूकता कार्यक्रम
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, थाना कमालगंज क्षेत्र में पराविधिक स्वयंसेवक यशपाल सिंह एवं ललित कुमार ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं, बढ़पुर विकास खंड के थाना कादरी गेट क्षेत्र में पराविधिक स्वयंसेवक सरिता दुबे, अनीता बौद्ध, निधि राजपूत एवं सत्यपाल ने ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रमों में महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, निराश्रित एवं कमजोर वर्गों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।
मध्यस्थता अभियान 3.0 की भी दी गई जानकारी
जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों को मध्यस्थता अभियान 3.0 के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि यह अभियान 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराना तथा संबंधित पक्षकारों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।
ग्रामीणों को बताया गया कि आगामी मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने और उन्हें अनुमन्य लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जनसामान्य तक कानूनी सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। इसके साथ ही समाज के पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं से लाभान्वित करना भी अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई कि वे विधिक सहायता एवं सेवा शिविरों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा पात्रता के अनुसार संबंधित योजनाओं का लाभ उठाएं

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